Amit Shah Explained Criminal Law : शीतकालीन सत्र जारी है। सदन से विपक्ष के 141 सांसद सस्पेंड हैं और बीजेपी सदन में बिल पास करवा रही है। यह वैसा ही प्रतीत होता है कि हमें सिर्फ अपनी राय से मतलब है बाकी सभा में बैठे लोग क्या सोचते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि सदन से सांसद बाहर हैं, विपक्ष की भूमिका कमजोर है और सदन में तीन नए क्रिमिनल लॉ बिल लोकसभा में पास किए गए। नए क्रिमिनल लॉ बिल अपराध पर रोक लगाने के संदर्भ में लाए गए हैं। बिल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विस्तृत रूप में चर्चा की है।
बताया गया कि नए क्रिमिनल लॉ बिल के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति मॉब लिंचिंग करता है तो उसको फांसी की सजा मिलेगी। वही अगर कोई व्यक्ति देश विरोध में काम करता है तो उसपर देशद्रोह का मामला दर्ज होगा। लेकिन फिर सवाल वही है क्या इसपर पूरे विपक्ष की सहमति नहीं होनी चाहिए थी। क्या सदन में कोई बिल आता है तो उसपर अपनी राय रखने का अधिकार विपक्ष को नहीं है। क्या विपक्ष के 141 सांसदों की अनुपस्थिति में यह करना उचित है। हालाकि जो भी है लेकिन लोकसभा में बिल पेश कर दिया गया है। तो आइये जानते हैं सदन में क्या बोले अमित शाह —
क्या बोले अमित शाह:
अमित शाह ने कहा- अभी तक राजद्रोह का मामला दर्ज होता था। अब हम देशद्रोह लेकर आए हैं। नए कानून में देशद्रोह को सरकार के विरोध में काम करने के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। पहले जब अंग्रेजों का देश में राज था। तो अंग्रेजों के खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ करता था। वही अब देश के खिलाफ काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज होगा। इसमें प्रावधान उन लोगों के लिए है, जो देश की संप्रभुता, सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। उन्होंने आगे कहा- सरकार की आलोचना कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई जेल नहीं जाएगा। लेकिन कोई भी देश के खिलाफ काम नहीं कर सकता है।
कौन-कौन से हैं नए कानून:
भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023
भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023