Elections 2023: पांच राज्यों में विधानसभा होने को हैं। सभी दलों के प्रत्याशी जनता को लुभाने की कवायद में जुटे हैं। धड़ाके से पैसा उड़ाया जा रहा है। जीत के लिए जनता को पैसे का लालच देने से भी प्रत्याशी नहीं चूक रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर एक विधानसभा के प्रत्याशी कितने रूपये चुनाव पर खर्च कर सकता है। क्या पैसा ख़र्च करने की चुनाव आयोग ने कोई सीमा बनाई है या फिर प्रत्याशी अपनी मर्जी मुताबिक़ जितना चाहे धड़ाके से धन उड़ा सकता है। तो आइये जानते हैं प्रत्याशी के पैसा ख़र्च करने के संदर्भ में बनें नियम-
प्रत्याशी कितना कर सकता है खर्चा:
चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक एक प्रत्याशी को विधानसभा चुनाव में महज 40 लाख रूपये तक खर्च करने की अनुमति है। यदि कोई चुनाव आयोग की बात नहीं मानता है और 40 लाख से अधिक धन ख़र्च करता है तो उसपर सख्त कार्यवाही हो सकती है। इसके साथ ही प्रत्याशी को 10 लाख तक का कैश खर्च करने की और बाकी का 30 लाख ऑनलाइन खर्च करने की अनुमति है।
चुनाव आयोग के मुताबिक प्रत्याशी को एक चुनाव के खर्च से जुड़ा खाता खुलवाना चाहिए और उसी से चुनाव का खर्चा करना चाहिए। व्यक्ति को खर्चे की रसीदें भी बनाकर रखनी चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से चुनाव आयोग को प्रत्याशी के खर्चे का विवरण रखना आसान हो जाएगा। बता दें पहले विधायकों के लिए खर्चे की सीमा 28 लाख की गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 40 लाख किया गया है। लेकिन अभी भी छोटे राज्यों में विधायक 28 लाख ही खर्च कर सकते हैं।
जानें किन राज्यों में हैं विधानसभा चुनाव:
एमपी
राजस्थान
छत्तीसगढ़
तेलंगाना
मिजोरम