शादी दो परिवारों को जोड़ने के परम्परा है। भारत में सुखी जीवन का आधार ही शादी है। वही अब जल्द ही शादियों का सीजन शुरू होने वाला है। घरों में शादियों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लड़का-लड़की अपनी-अपनी शॉपिंग करने में जुट गए हैं। कोई प्री वेडिंग शूट के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन खोज रहा है तो कोई मैचिंग का लहंगा और शेरवानी खरीदनें में जुटा है।
वैसे तो शादी के कई पारिवारिक लाभ हैं लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि शादी से इनकम टैक्स को क्या लाभ होगा। क्योंकि शादी भारत में कानूनी है और शादी के बाद व्यक्ति को कई फाइनेंशियल लाभ प्राप्त होते हैं। तो आइये जानते हैं कि शादी के बाद इनकम टैक्स में क्या लाभ मिल सकता है।
जानें क्या हैं लाभ:
अगर आपका विवाह हो गया है और आप कपल होम लोन लेते हैं तो आपको टैक्स में टूट मिलती है। जानकारी के मुताबिक धारा-80(C) के तहत होम लोन के प्रिंसिपल अमांउट पेमेंट पर आपको हर साल मिलने वाली टैक्स छूट 1.5 लाख रुपए से बढ़कर 3 लाख रुपए हो जाती है. इंडिविजुअल के तौर पर धारा-80(C) की मैक्स लिमिट 1.5 लाख रुपए है। वहीं अगर आपने शादी के बाद ही होम लोन लिया है, तब धारा-24(B) के तहत होम लोन के 2 लाख रुपए तक ब्याज भुगतान पर टैक्स छूट भी डबल हो जाती है. आप हर साल 4 लाख रुपए तक के ब्याज भुगतान पर इनकम टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं।
अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेने पर लाभ मिलता है। आयकर कानून की धारा-80(D) के तहत हेल्थ इंश्योरेंस के अधिकतम 25,000 रुपए तक के प्रीमियम पेमेंट पर आपको आयकर छूट मिलती है।
अगर आप शादी कर चुके हैं और अपने बच्चों की शिक्षा के लिए लोन लेते हैं। तो आपको धारा-80(C) के तहत टैक्स में छूट मिलती है।
अगर आप और आपका पार्टनर दोनों टैक्सपेयर हैं, दोनों कामकाजी हैं। तब आप चार साल के पीरियड में टोटल 8 टूर एक साथ एंजॉय कर सकते हैं और इनकम टैक्स भी बचा सकते हैं