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Small Saving Scheme: पैन कार्ड आज लोगों के लिए आधार के समान उपयोगी है। बैंक में निवेश करना हो या कोई सरकारी फॉर्म भरना हो। बिना पैन कार्ड के संभव नहीं है। वही वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च को छोटी बचत योजना (Small Saving Schemes) में निवेश करने वाले निवेशकों को सचेत करते हुए अपने अकाउंट से पैन कार्ड लिंक करवाने का निर्देश दिया था। 

छोटी बचत योजना (Small Saving Schemes) के निवेशक 30 सितम्बर तक अपने अकाउंट से पैन कार्ड लिंक करवा सकते हैं। वही जो लोग खाता खुलवाने के वक्त ही अपना पैन कार्ड दे चुके हैं उनको ऐसा पुनः करने की आवश्यकता नहीं है। 

सूत्रों के मुताबिक़ जिन लोगों के छोटी बचत योजना के तहत डिपॉजिटर अकाउंट ओपन करवाया है। उन लोगों को अपना आधार और पैन कार्ड जमा करना अनिवार्य है। क्योंकि मंत्रालय ने इसे आवश्यक कर दिया है। इन लोगों के पास अभी अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड जमा करने के लिए आठ दिन का समय है। यानी आप 30 सितम्बर तक बैंक में अपना आधार और पैन लिंक करवा सकते हैं। 

वही कई बैंक ऐसी भी हैं जिन्होंने बहुत पहले से ही खाता खुलवाने के लिए बैंक में आधार और पैन लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया था। अगर आपका खाता ऐसे बैंक में है जिसमें आप पहले ही अपना आधार और पैन लिंक करवा चुके हैं तो आपको पुनः यह प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है।

जानकारी के लिए बता दें यदि 30 सितम्बर तक आप अपने खाते से आधार और पैन लिंक नहीं करवाते हैं तो ऐसा न करने तक आपका अकाउंट निलंबित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आप खाते से कोई लेन-देन नहीं कर सकेंगे। छोटी बचत योजना में डाक विभाग से जुडी सभी योजनाओं को शामिल किया गया है।